समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 6अक्टूबर। पटाखों के इस्तेमाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए कहा कि हम जश्न मनाने के खिलाफ नहीं हैं लेकिन ये दूसरों की जान की कीमत पर नहीं हो सकता। पटाखों पर प्रतिबंध के बावजूद इसके इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि हमारे देश में मुख्य समस्या आदेशों को लागू करने की है। कोर्ट ने सभी राज्यों को चेतावनी देते हुए कहा कि पटाखा बैन के कोर्ट के आदेश का प्लान सभी राज्यों में होना चाहिए।
कोर्ट ने कहा कि पटाखों की लड़ियों पर रोक लगाई थी लेकिन, सभी उत्सव में उनका इस्तेमाल किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम जीवन की कीमत पर उत्सव मनाने की इजाजत नहीं दे सकते, उत्सव के समय लोगों को तेज आवाज वाले पटाखे से कहां से मिलते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उत्सव बिना शोर वाले पटाखों जैसे फुलझड़ी और अन्य से मनाया जा सकता है। शोर मचाने वाले पटाखों की अनुमति नहीं दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 26 अक्टूबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने पटाखा कंपनियों से कहा हम आपको प्रतिबंधित सामग्रियों को गोदाम में भी रखने की इजाजत नहीं देंगे।
जान की कीमत पर उत्सव मनाने की नहीं दे सकते इजाजत- सुप्रीम कोर्ट
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