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आईटी कंपनी गूगल के खिलाफ सख्त कार्रवाई, एकाधिकार के दुरुपयोग का लगा आरोप

A case of big action is coming against the IT company Google. This action was taken by the Anti-Trust Regulator i.e. Competition Commission

समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 9जनवरी। आईटी कंपनी गूगल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई का मामला सामने आ रहा है। यह कार्रवाई एंटी-ट्रस्ट रेगुलेटर यानी कम्पटीशन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा की गई है। सीसीआई ने सर्च इंजन गूगल के खिलाफ बाजार में मजबूत स्थिति के कथित दुरुपयोग के संबंध में जांच के आदेश दिए हैं। सीसीआई ने 21 पन्नों के आदेश में कहा कि सुचारू रूप से काम कर रहे लोकतंत्र में समाचार मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका को कम करके नहीं आंका जा सकता है।
सीसीआई ने कहा कि यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि डिजिटल कंपनी सभी हितधारकों के बीच आय का उचित वितरण निर्धारित करने की प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया को नुकसान पहुंचाने के लिए अपनी मजबूत स्थिति का दुरुपयोग न करे। आयोग ने आदेश में कहा कि उसका विचार है कि गूगल ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 की धारा-4 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है, जो बाजार में मजबूत स्थिति के दुरुपयोग से संबंधित है।

यह आदेश डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन द्वारा दायर एक शिकायत पर आया है। इसमें अल्फाबेट इंक, गूगल एलएलसी, गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और गूगल आयरलैंड लिमिटेड के खिलाफ शिकायत की गई थी। एसोसिएशन ने कहा कि समाचार वेबसाइटों पर अधिकांश ट्रैफिक ऑनलाइन सर्च इंजन से आता है। गूगल सभी सर्च इंजनों में सबसे प्रमुख सर्च इंजन है। यह न्यूज पब्लिशर्स और न्यूज रीडर के बीच बेहतर समन्वय बनाने का काम करता है।

गूगल अपने एल्गोरिदम के जरिए यह तय करता है कि कौन सी न्यूज वेबसाइट सर्च के माध्यम से खोजी जाती है। इसके अलावा, गूगल डिजिटल एडवरटाइजिंग स्पेस में प्रमुख स्टेकहोल्डर है और यह पब्लिशर्स द्वारा बनाई गई सामग्री के लिए भुगतान की जाने वाली राशि का एकतरफा निर्णय करता है।

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