Site icon Samagra Bharat News website

चारा घोटाले में लालू दोषी, हिरासत में लिए गए, 75 दोषी

In the biggest case of fodder scam, 75 accused including former Bihar Chief Minister Lalu Prasad Yadav have been convicted. In this case,

समग्र समाचार सेवा

रांची, 15 फरवरी। चारा घोटाले के सबसे बड़े केस में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव समेत 75 आरोपियों को दोषी करार दिया गया है। इस केस में 24 आरोपियों को सबूत के अभाव में बरी कर दिया गया है। सीबीआई की स्पेशल अदालत ने 36 लोगों को 3-3 साल कैद की सजा सुनाई है। राजद प्रमुख प्रसाद की सजा के बिंदु पर अब सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एस के शशि की अदालत में 21 फरवरी को सुनवाई होगी। लालूद प्रसाद को दोषी करार दिए जाने के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में ले लिया गया है।

रिम्स शिफ्ट करने का आग्रह

अब लालू प्रसाद के वकील ने अदालत में एक आवेदन देकर उन्हें रिम्स शिफ्ट करने का आग्रह किया है। लालू प्रसाद के खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए उन्हें जेल भेजने के बजाए रिम्स भेजने का आग्रह किया गया है। इस आवेदन पर अभी सुनवाई होनी बाकी है।

21 फरवरी को सजा पर सुनवाई होगी

लालू प्रसाद यादव के वकील प्रभात कुमार ने कहा, ”21 फरवरी को सजा पर सुनवाई होगी। हमने दर्खास्त की है उनकी (लालू प्रसाद यादव) तबियत ठीक नहीं है, जेल प्राधिकरण को निर्देश दिया जाए कि उन्हें रिम्स में शिफ्ट किया जाए।

139.35 करोड़ रुपए की अवैध निकासी का मामला

डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपए की अवैध निकासी मामले में लालू समेत 75 लोगों को दोषी करार दिया गया है। जबकि 24 लोगों को इस मामले में बरी किया गया है। बरी होने वालों में राजेंद्र पांडेय, साकेत बिहारी लाल, दीनानाथ सहाय, राम सेवक, ऐनल हक, सनाउल हक, मो हुसैन, कलशमनी कश्यप, बलदेव साहू, रंजित सिन्हा,अनिल सिन्हा, अनिता प्रसाद, रमावतार शर्मा, चंचल सिन्हा, रामशंकर सिंह, बसंत सिन्हा, क्रांति सिंह, मधु मेहता शामिल हैं।

Exit mobile version