समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 3जून। ‘आर्य समाज’ को विवाह प्रमाण पत्र जारी करने का कोई अधिकार नहीं है। यह बात किसी और ने नही बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा इसके साथ ही सर्वोच्च अदालत ने नाबालिग लड़की के अपहरण और दुष्कर्म के आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी। न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना की अवकाशकालीन पीठ ने आरोपी के वकील की इस दलील को खारिज कर दिया कि लड़की बालिग है और दोनों ने एक ‘आर्य समाज’ मंदिर में शादी की है। उनके पास दस्तावेज के तौर पर इसका एक विवाह प्रमाण पत्र भी है।
‘आर्य समाज’ को विवाह प्रमाण पत्र जारी करने का कोई अधिकार नहीं- सुप्रीम कोर्ट
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