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राज्यपाल उइके ने बंदी प्रभुराम साहू की समय पूर्व रिहाई की दया याचिका स्वीकृत की

Governor Ms. Anusuiya Uikey has extended warm greetings and best wishes to the country and the people of the state for the new year.

समग्र समाचार सेवा
रायपुर, 20जुलाई।  राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके ने बंदी 81 वर्षीय श्री प्रभुराम साहू पिता श्री रूपराम साहू की समय पूर्व रिहाई की दया याचिका स्वीकृत की है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत यह स्वीकृति प्रदान की गई है। दया याचिका प्रकरण के अनुसार जेल अधीक्षक केन्द्रीय जेल दुर्ग द्वारा आवेदक/दण्डित श्री प्रभुराम साहू की समय पूर्व रिहाई की अनुशंसा की गई थी। बंदी एवं उनके सहयोगियों को भा.दं.सं. की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया था।

आवेदक द्वारा गरीब परिवार से होने, एक हाथ टूटा होने, हृदय रोग से पीड़ित होने, एक पुत्री के दिव्यांग होने एवं उसके पालन पोषण की जिम्मेदारी भी बंदी पर होने, अभ्यस्त अपराधी न होने आदि कारण दर्शाते हुए सजा माफ कर उसे जेल से रिहा करने का निवेदन किया गया था। बंदी के आवेदन पर विचार किया गया कि सजा माफी सहित दिनांक 02.03.2021 की स्थिति में बंदी द्वारा कुल 08 वर्ष, 07 माह, 04 दिन की सजा भुगती गई है। आवेदक के आचरण सहित अन्य परिस्थितियों को देखते हुए दया याचिका पर उदारतापूर्वक विचार कर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत दंडित बंदी के सजा माफी का अनुमोदन किया गया है।

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