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‘नैक’के निर्देशक की अदालत में पेषी पर रोक

समग्र समाचार सेवा
चण्डीगढ,24 मार्च। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के न्यायामूर्ति विकास सूरी ने, ‘‘नैक’(राष्ट्रीय मूल्यावर एवं प्रत्यायन परिषद) के डायरेक्टर श्री एस. सी. शर्मा को 31 मार्च, 2023 को फगवाड़ा की कोर्ट में व्यक्तिगत रूप में पेष होने पर रोक लगा दी है तथा लवली यूनिवर्सिटी जालन्धर को 13 जुलाई, 2023 के लिये नोटिस जारी कर दिया है।

‘‘नैक’की तरफ से पेष हुये वरिष्ठ वकील श्री सत्य पाल जैन एवं उनके साथ श्री धीरज जैन एवं करन जंड ने अदालत को बतलाया कि लवली यूनिवर्सिटी जालन्धर ने स्वंय ही नैक बैंगलोर को अपने मूल्याकन के लिये आवेदन दिया। जब उस पर ‘‘नैक’के अधिकारियों ने कुछ स्पष्टीकरण मांगा तो लवली यूनिवर्सिटी ने स्पष्टीकरण देने की बजाये नैक के विरूद्ध फगवाड़ा की सिविल कोर्ट में मुकद्दमा दायर कर दिया। जब ‘‘नैक’को इसका नोटिस मिला तो उसने एक आवेदन देकर आग्रह किया कि यह मुकद्दमा खारिज किया जाये क्योंकि यह आधारहीन है। परन्तु अदालत ने मुकद्दमा खारिज करने वाली आवेदन पर निर्णय करने की बजाये दोनों पक्षों को 31 मार्च को अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने का आदेष जारी कर दिया।

श्री जैन ने कहा कि निचली अदालत का यह आदेष पूर्णतया अनुचित है क्योंकि कानून में ऐसा कोई प्रावधान नही है। दूसरा जब ‘‘नैक’ने मुकद्दमा ही रद्द करने का आग्रह किया है तो अदालत को पहले उसका निर्णय करना चाहिए।
हाईकोर्ट ने श्री शर्मा की व्यक्तिगत पेषी पर रोक लगा दी तथा कहा कि निचली अदालत ‘‘नैक’द्वारा मुकद्दमा खारिज के आवेदन पर शीघ्र निर्णय ले।

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