समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली, 17 अक्टूबर। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत उपभोक्ता मामले विभाग ने राष्ट्रीय उपभोक्ता और विवाद निवारण आयोग के सदस्यों की दो मौजूदा रिक्तियों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं, जो विभिन्न सुनवाई के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत गठित एक अपीलीय प्राधिकरण है। आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है।
उपभोक्ता मामले विभाग ने आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से आवेदन आमंत्रित किया है।
उम्मीदवार की नियुक्ति के मानदंड, योग्यता, वेतन और अन्य नियम और शर्तें ट्रिब्यूनल संशोधन अधिनियम और ट्रिब्यूनल (सेवा की शर्तें) नियम, 2021 के प्रावधानों के अनुसार होंगी।
पद पर नियुक्ति के लिए नामों की सिफारिश करने के लिए, ट्रिब्यूनल संशोधन अधिनियम, 2021 के तहत गठित खोज-सह-चयन समिति संबंधित पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की योग्यता और अनुभव के आधार पर उम्मीदवारों की उपयुक्तता तय करेगी। उम्मीदवारों को व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाएगा। समिति द्वारा अंतिम चयन उम्मीदवारों की योग्यता, अनुभव और उनके साथ व्यक्तिगत बातचीत के आधार पर समग्र मूल्यांकन पर आधारित होगा।
ट्रिब्यूनल सुधार अधिनियम, 2021, ट्रिब्यूनल (सेवा की शर्तें) नियम, 2021 और उपभोक्ता संरक्षण (उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग) नियम भी संदर्भ के लिए वेबसाइट www.consumeraffairs.nic.in पर उपलब्ध हैं।
ऑनलाइन जमा किए गए आवेदन पत्र की एक प्रति निर्धारित दस्तावेजों के साथ उचित माध्यम से, जहां भी लागू हो, अवर सचिव (सीपीयू), उपभोक्ता मामले विभाग, कमरा नंबर 466-ए, कृषि भवन, नई दिल्ली को 29 नवंबर 2023 तक जमा की जा सकती है।
