दिल्ली ,29 अप्रैल 2025 : दिल्ली सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए मंगलवार, 29 अप्रैल को ‘दिल्ली स्कूल फ़ीस एक्ट’ के मसौदे को कैबिनेट में मंज़ूरी दे दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस निर्णय को अभिभावकों के हित में एक साहसिक और ऐतिहासिक फैसला करार दिया है। उन्होंने कहा कि अब राजधानी दिल्ली के सभी स्कूलों में फ़ीस की मनमानी पर प्रभावी अंकुश लगेगा।
मुख्यमंत्री गुप्ता ने बताया कि यह मुद्दा लंबे समय से अभिभावकों और स्कूल प्रबंधन के बीच विवाद का कारण बना हुआ था। कई स्कूलों द्वारा मनमर्जी से फ़ीस बढ़ाने की शिकायतें आ रही थीं। इसे देखते हुए दिल्ली सरकार ने ज़िला अधिकारियों और शिक्षा विभाग की टीमों को स्कूलों में भेजा, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी। इस रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया।
‘दिल्ली स्कूल फ़ीस एक्ट’ के अंतर्गत राजधानी के 1677 स्कूलों, चाहे वे सहायता प्राप्त हों, गैर-सहायता प्राप्त, निजी या किसी अन्य श्रेणी में आते हों, सभी के लिए फ़ीस निर्धारण की स्पष्ट गाइडलाइन और प्रक्रिया तय की जाएगी। इससे अभिभावकों को पारदर्शिता और राहत दोनों मिलेंगी।
सीएम गुप्ता ने कहा, “इतिहास में पहली बार दिल्ली सरकार एक ऐसा विधेयक ला रही है जो पूरी तरह अभिभावकों के हितों की रक्षा करेगा और शिक्षा को महंगा बनाने वाली प्रवृत्तियों पर रोक लगाएगा।”
यह विधेयक पारित होने के बाद न सिर्फ स्कूलों की जवाबदेही तय करेगा, बल्कि अभिभावकों और छात्रों को वित्तीय दबाव से भी राहत दिलाएगा। इस पहल को व्यापक रूप से शिक्षा में पारदर्शिता और समानता लाने की दिशा में एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है।
दिल्ली में स्कूल फ़ीस नियंत्रण को लेकर बड़ा कदम, कैबिनेट ने ‘दिल्ली स्कूल फ़ीस एक्ट’ को दी मंज़ूरी
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